हरियाणा

MCG Jt.Comm. विजय यादव ने Z-3 क्षेत्र के RWA के साथ प्रॉपर्टी टैक्स बारे बैठक ली

सत्य ख़बर,गुरूग्राम, सतीश भारद्वाज :

हरियाणा सरकार द्वारा सभी शहरी क्षेत्रों का प्रॉपर्टी टैक्स डाटा एनडीसी पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है तथा अब उस डाटा को प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा स्वयं-सत्यापित किया जाना है। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित प्रॉपर्टी मालिकों को इस बारे में प्रेरित करें, ताकि सभी अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं-सत्यापित कर सकें।

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उक्त विचार वीरवार को नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त विजय यादव ने अपने कार्यालय में जोन-3 क्षेत्र के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों केसाथ आयोजित बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि उनके क्षेत्रों में जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपने प्रॉपर्टी डाटा को ऑनलाईन पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिंग करें तथा प्रॉपर्टी आईडी से अपने प्रॉपर्टी डाटा को सर्च करके उसका अवलोकन करें। अगर सभी कॉलम में अंकित जानकारी सही है, तो हां पर क्लिक करके स्वयं-सत्यापन के लिए सबमिट करें। उन्होंने बताया कि अगर प्रॉपर्टी डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो उसमें सुधार के लिए मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करके आपत्ति दर्ज करवाएं। बैठक में ऑनलाईन स्वयं-सत्यापन प्रक्रिया के बारे में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों विस्तृत जानकारी दी गई। बैैठक में जोन-3 क्षेत्र की विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रधान, व सचिव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

बता दें कि निगम आयुक्त ने टैक्स ब्रांंच के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि प्रॉपर्टी टैक्स डाटा स्वयं-सत्यापन के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए। अभियान के तहत प्रथम चरण में संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन में स्थित आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें ऑनलाईन स्वयं-सत्यापन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही निगमायुक्त द्वारा आरडब्ल्यूए के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर विशेष कैंप भी लगाने के निर्देश दिए हुए हैं। निगमायुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना में शुक्रवार 5 अप्रैल को सेक्टर-112 स्थित एक्सपैरियन विंडचैंट सोसायटी तथा शनिवार 6 अप्रैल को सेक्टर-107 स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा सोसायटी में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स डाटा में सुधार संबंधी आपत्तियां दर्ज करने तथा स्वयं-सत्यापन की सुविधा दी जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे उनके यहां लगने वाले कैंपों में पहुंचकर इनका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को स्वयं-सत्यापित करना अनिवार्य है तथा भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह जरूरी हो सकता है।

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